Sunday, August 2, 2026
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Rule Change From 1 August: आज से लागू हुए नए नियम! LPG, ईंधन, तत्काल टिकट और ITR समेत इन 10 चीजों में बड़ा बदलाव

Rule Change From 1 August: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आज ,1 अगस्त से देशभर में कई बड़े नियम लागू हो गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर  और पेट्रोल-डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं. रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव हो गया है, ITR देर से भरने पर जुर्माना लगेगा और आधार  CKYC 2.0 भी लागू हो गया है. इसके अलावा स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियों, और SEBI के Buyback नियमों समेत कई अहम बदलाव आज से लागू हैं.

1st August Rule Change : 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई बड़े नियम! तत्काल टिकट, CKYC समेत इन बदलावों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर 

आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू हुए 10 बड़े बदलाव…

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू कर दिए हैं. कमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई है. कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये सस्ता हुआ है. इसके बाद कोलकाता में इसकी कीमत 2,872.50 रुपये और दिल्ली में 2,738 रुपये रह गई है. हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2. पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी

सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं. देशभर में आज  कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. हालांकि, वैट के कारण कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है.

3. तत्काल टिकट बुकिंग का नया टोकन सिस्टम लागू

आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर Tatkal टिकट बुक कराने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो गया है. अब यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और उसी क्रम में टिकट बुक किए जाएंगे. इससे लंबी लाइन और अव्यवस्था कम होने की उम्मीद है.

4. ITR लेट भरने पर लगेगा जुर्माना

31 जुलाई की समय सीमा खत्म होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं, ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है. आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है.

5. आधार बेस्ड CKYC 2.0 लागू

आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 लागू करना शुरू कर चुके हैं. इससे ग्राहकों की डिजिटल सहमति के आधार पर KYC जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से ली जा सकेगी और बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी.

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6. स्पीड पोस्ट के नए नियम और नई दरें लागू

आज से स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नए शुल्क लागू हो गए हैं. आधार, PAN, पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज अब ‘डॉक्यूमेंट्स’ कैटेगरी में आएंगे. वहीं बाकी सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा.

7. अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और विभिन्न राज्यों के त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए अपने शहर की RBI हॉलिडे लिस्ट जरूर देखें.

8. चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू

आज से चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू हो गई है. अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज्यादा और 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा. यह नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा.

9. दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी

दिल्ली में महिलाओं के लिए आज से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली  स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) अनिवार्य हो गया है. बस में कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा.

10. SEBI का नया Buyback नियम लागू

आज से SEBI का नया Buyback नियम भी प्रभावी हो गया है. अब लिस्टेड कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी. साथ ही पूरी प्रक्रिया 66 वर्किंग डे के भीतर पूरी करनी होगी. नए नियम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है.

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