Traffic Challan Alert: अगर आप ट्रैफिक चालान भरने में लापरवाही करते हैं, तो आने वाले समय में यह भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने Central Motor Vehicles Rules में बदलाव का मसौदा (Draft Rules) जारी किया है. नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई ई-चालान तय समय तक न भरा गया और न ही उसे चुनौती दी गई, तो वाहन मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ी कई सेवाओं से वंचित किया जा सकता है. हालांकि फिलहाल यह सिर्फ ड्राफ्ट नियम है और अभी कानून नहीं बना है.
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क्या होगा अगर चालान नहीं भरा?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, जब कोई ई-चालान अंतिम रूप से तय हो जाएगा और उसके बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो संबंधित वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर “Not to be Transacted” का टैग लगा दिया जाएगा. इसका मतलब होगा कि वाहन मालिक RC या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं, जैसे नवीनीकरण और अन्य परिवहन विभाग के काम, तब तक नहीं करा पाएगा जब तक लंबित चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाता. इसके अलावा वाहन मालिक या लाइसेंस धारक को बकाया चालान की जानकारी डिजिटल अलर्ट के जरिए भी भेजी जाएगी.
क्या गाड़ी जब्त हो जाएगी?
ड्राफ्ट नियमों में सीधे तौर पर वाहन जब्त करने की बात नहीं कही गई है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है और लंबित चालान के बावजूद वाहन चलाता रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में वाहन जब्त किए जाने की नौबत भी आ सकती है.
किन मामलों में लागू नहीं होगा नियम?
सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी चालान का मामला अदालत या किसी अन्य सक्षम कानूनी प्राधिकरण के पास लंबित है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा लंबित चालान होने के बावजूद वाहन मालिक अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकेगा.
ऑनलाइन होगी सुनवाई, तय होगी समय सीमा
प्रस्तावित नियमों के तहत सभी राज्य सरकारों को नियम लागू होने के छह महीने के भीतर ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना होगा. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा भी शामिल होगी.
सुनवाई पूरी होने के बाद अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा. अगर कोई अपील की जाती है, तो उसका भी निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा. तय समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
दोबारा गलती करने वालों पर होगी सख्ती
नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चेतावनियों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा. भविष्य में यदि कोई व्यक्ति दोबारा ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो पहले मिली चेतावनियों को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसके अलावा स्क्रैप, पूरी तरह क्षतिग्रस्त या विदेश भेजे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
ऑनलाइन ऐसे भरें ट्रैफिक चालान
अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं.
- आधिकारिक eChallan पोर्टल पर जाएं.
- Check Challan Status विकल्प पर क्लिक करें.
- चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें.
- CAPTCHA भरकर Get Details पर क्लिक करें.
- लंबित चालान दिखाई देने पर Pay Now पर क्लिक करें.
- OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.
- ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड या सेव कर लें.