Wednesday, September 30, 2026
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LPG सब्सिडी, फ्री बस यात्रा और पेट्रोल-डीजल से जुड़े नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली : अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, पेट्रोल-डीजल और CNG की बिक्री, बैंक की बल्क FD, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और NRI प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव लागू होंगे।

इनमें से कुछ नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में नए नियमों की जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

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LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी जरूरी

1 अक्टूबर से घरेलू LPG सिलेंडर पर मिलने वाली करीब 210 रुपये की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी ई-केवाईसी जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी तो मिलेगी, लेकिन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें बाजार मूल्य चुकाना पड़ सकता है।

इसके अलावा LPG की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजे जाने की व्यवस्था भी लागू होगी। उपभोक्ता को डिलीवरी के समय यह OTP बताना होगा।

LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव

तेल विपणन कंपनियां हर महीने की तरह 1 अक्टूबर को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। इसके बाद घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएंगी। नई दरों का असर उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर पड़ सकता है।

दिल्ली में महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी

दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को DTC और क्लस्टर बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा व्यवस्था में भी बदलाव होगा। 30 सितंबर के बाद पुराने कागजी पिंक टिकट बंद हो जाएंगे।

1 अक्टूबर से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (Saheli Pink Smart Card) जरूरी होगा। यात्रा के दौरान महिलाओं को कार्ड को बस की इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा।

बिना स्मार्ट कार्ड के यात्रा करने पर मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी और सामान्य यात्रियों की तरह किराया देकर टिकट लेना पड़ सकता है।

‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नियम होगा लागू

दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वैध नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या CNG देने पर रोक रहेगी।

यानी वाहन मालिकों को ईंधन भरवाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन का PUCC वैध है।

बैंक की बल्क FD के नियमों में बदलाव

RBI के नए निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर से बैंकों की बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव होगा। समान अवधि और समान राशि वाली बल्क FD पर पात्र ग्राहकों के लिए ब्याज दरों को लेकर एक समान व्यवस्था लागू होगी।

इसका असर बड़ी रकम की FD कराने वाले व्यक्तिगत ग्राहकों और संस्थानों पर पड़ सकता है।

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जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव

जन्म या मृत्यु का पंजीकरण तय समय सीमा के भीतर नहीं कराने पर होने वाली विलंबित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा। 1 अक्टूबर से इसके लिए शपथ पत्र, शुल्क और अन्य औपचारिकताओं से जुड़े नियमों को व्यवस्थित किया जाएगा।

इससे देरी से जन्म या मृत्यु पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा।

NRI की प्रॉपर्टी खरीद पर TDS प्रक्रिया आसान

NRI से जमीन या अचल संपत्ति खरीदने वाले भारतीय खरीदारों के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। 1 अक्टूबर से खरीदारों को अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी।

इसके बजाय वे अपने PAN और नए Form 141 के जरिए TDS जमा कर सकेंगे। इससे NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल हो सकती है।

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