नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
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निचली अदालत में ट्रायल पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही ट्रायल प्रक्रिया पर फिलहाल रोक रहेगी। अब मामले में संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की न्यायिक कार्यवाही पर नजर रहेगी।

