DGCA New Rules: अगर आप भी फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर सेल्फी लेना, इंस्टाग्राम रील बनाना या ट्रैवल व्लॉग रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर में एयरपोर्ट कंटेंट बनाना आम बात हो गई है। कई यात्री चेक-इन से लेकर बोर्डिंग और रनवे तक की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। हाल ही में DGCA की ओर से एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में अनधिकृत फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। अगर कोई यात्री सुरक्षा से जुड़े जगहों में बिना अनुमति वीडियो बनाते या फोटो लेते हुए पाया जाता है, तो उसका मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में यात्री का नाम No-Fly List में भी डाला जा सकता है।
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क्या है DGCA का नया नियम
DGCA ने एयरपोर्ट के संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े जगहों पर अनधिकृत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रैवल व्लॉग्स और रील्स के कारण कई बार ऐसी जानकारी पब्लिक हो जाती है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकती है।
इन जगहों पर वीडियो बनाना मना है
नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट के कुछ विशेष जगह में फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें शामिल हैं: सिक्योरिटी चेकपॉइंट, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एरिया, एयरपोर्ट एप्रन। इन जगहों की रिकॉर्डिंग से सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी सिस्टम और एयरपोर्ट संचालन की जानकारी पब्लिक हो सकती है।
फोन भी हो सकता है जब्त
नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे वीडियो या फोटो डिलीट करवाएं, जुर्माना लगाएं, मोबाइल फोन या कैमरा जांच के लिए जब्त करें, आगे की कार्रवाई की सिफारिश करें, दोबारा गलती करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट पर रील और व्लॉग बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार लोग अनजाने में सुरक्षा कैमरे, सिक्योरिटी व्यवस्था, स्टाफ ऑपरेशन या संवेदनशील इलाकों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अधिकारियों का मानना है कि भले ही कंटेंट मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, लेकिन इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।

