Tuesday, July 7, 2026
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LIONS ENGLISH HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHAMPA District – Janjgir-Champa (C.G.)

Established in 1978 by Lions Club Champa, Lions English Higher Secondary School is one of the oldest and most reputed institutions in Janjgir-Champa district, committed to providing quality education and shaping the future of young minds.

Under the able guidance of the Management Committee, led by Lion Ramprappan Dewangan (Chairman), along with MJF Lion Santosh Kumar Soni (President), Lion Dr. K. P. Rathore (Vice Chairman), Lion CA Suresh Agrawal (Secretary), Lion Dr. V. K. Agrawal, MJF Lion Santosh Kumar Agrawal, Lion Vinod Agrawal, Lion G. P. Dubey, Lion Baijanath Dewangan, and Lion Vasudevchand Dewangan (Committee Members) the institution has been progressing steadily with a vision of excellence in education.

Over the years, the school has nurtured and produced successful doctors, engineers, teachers, and professionals serving across India and abroad. Under the dynamic leadership of Principal Mrs. Ajitha V. K., supported by nearly 70 teaching staff and 30 non-teaching staff, the institution is dedicated to imparting quality education to around 1500 students.

The main objective of the school is to provide quality education at affordable fees while ensuring the all-round development of every child through academic excellence, discipline, and co-curricular activities.

Special Features

* Smart classrooms for all students.

* Spacious playground facility

* Well-furnished classrooms for Nursery, KG-I, and KG-II

* Additional computer education facilities

* Well-equipped Composite Lab along with separate Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, and Computer Labs

* Well-equipped auditorium

* Students have represented the school at district, state, and national levels in sports

* Continuous surveillance through CCTV cameras

* Generator backup and RO drinking water facility

ADMISSIONS OPEN FROM NURSERY TO CLASS XII

Contact: 7819796804, 9425533099

Website: www.lionsschoolchampa.com

Email: lionsschoolchampa@gmail.com

SIR के तहत चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 4 राज्यों में 22 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के तहत चार राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. ये राज्य ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम है. इन राज्यों में से SIR प्रक्रिया के तहत 22 लाख से अधिक लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा अपना नाम जुड़वाने का मौका दिया जाएगा. चुनाव आयोग के अनुसार, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में SIR अभियान के तहत मतदाता सूची की जांच की गई, जिसके बाद 22 लाख से अधिक नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं.

अगर करना है ट्रेन से सफर, पहले जान लें: 216 स्पेशल ट्रेनों की नई तारीखें, रूट और बुकिंग अपडेट

पिछले साल जून में ही चुनाव आयोग ने SIR अभियान की शुरुआत की थी. यह अभियान बिहार, बंगाल, असम, और यूपी जैसे राज्यों में संपन्न हो चुका है. इस अभियान के अंतर्गत बिहार में 65 लाख, बंगाल में 37 लाख और उत्तर प्रदेश में 25 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. ओडिशा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन के अनुसार 20 लाख से अधिक लोगों के  नाम हटा दिए गए, जिनमें 8.3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी, 10 लाख लोग स्थानांतरित या फिर अनुपस्थित मिले और 1.5 लाख लोग कई जगह पर पंजीकृत मिले.

ISRO की बड़ी कामयाबी: आदित्य-L1 ने खोले सूरज के छिपे रहस्य, वैज्ञानिकों को मिली अहम सफलता

मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 7,394 मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए और 43,000 मतदाता मृत. 1,08,283 मतदाता ऐसे है जिनकी जानकारी ठोस तरीके से नहीं मिल पाई है. राज्य में 19,34,399 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 9,40,466 और महिला मतदाता, 9,93,660 और तृतीय लिंग के मतदाता महज 294 हैं. मिजोरम में मतदाता सूची से 46,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो कि चारों राज्यों में से मिजोरम में सबसे कम 5.2% ही हटाए गए है. सिक्किम में पहले राज्य में 4.7 लाख मतदाता थे जो अब इस अभियान के चलाए जाने के बाद से सूची में 4.3 लाख मतदाता हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा अपना नाम जुड़वाने का मौका दिया जाएगा. सभी दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

अगर करना है ट्रेन से सफर, पहले जान लें: 216 स्पेशल ट्रेनों की नई तारीखें, रूट और बुकिंग अपडेट

नई दिल्ली : रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल रेलवे रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले महीनों में अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा. बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने 216 स्पेशल ट्रेन सेवाओं के संचालन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. सेंट्रल रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. रेलवे के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन आगे भी जारी रखा जाएगा. रेलवे द्वारा विस्तारित की गई सेवाओं में 150 डेली स्पेशल ट्रेनें और 66 वीकली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं. इससे यात्रियों को टिकट उपलब्धता और यात्रा के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे. रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों के समय, रूट और स्टॉपेज में किसी बदलाव की जानकारी नहीं दी है, यानी ये ट्रेनें पहले की तरह ही अपने तय समय और मार्ग पर चलती रहेंगी. यह फैसला खास तौर पर उन यात्रियों के लिए राहत भरा है, जो नियमित रूप से इन रूटों पर यात्रा करते हैं या त्योहारों एवं छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत महसूस करते हैं.

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किन ट्रेनों का संचालन बढ़ाया गया है?

सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है. इसमें डेली और वीकली दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं.

डेली स्पेशल ट्रेनें

पुणे-दानापुर डेली स्पेशल (ट्रेन नंबर 01449) का संचालन पहले 15 जुलाई 2026 तक होना था. अब इसे 16 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. इससे यात्रियों को 75 अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा. इसी तरह दानापुर-पुणे डेली स्पेशल (ट्रेन नंबर 01450), जो पहले 17 जुलाई 2026 तक चलने वाली थी, अब 18 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. इन ट्रेनों के कोचों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनमें पहले की तरह 1 एसी 2-टियर कोच, 5 एसी 3-टियर कोच, 6 स्लीपर कोच, 4 जनरल सेकेंड क्लास कोच, 2 सेकेंड सीटिंग कोच और एक ब्रेक वैन लगी रहेगी.

वीकली स्पेशल ट्रेनें भी जारी रहेंगी

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 6 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के संचालन को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. रेलवे का कहना है कि बढ़ती यात्री संख्या और टिकटों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. फिलहाल ट्रेनों के समय, रूट और स्टॉपेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यात्री पहले की तरह इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे.

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ट्रेन संख्या और रूट

  • 04152 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-कानपुर 18 जुलाई – 26 सितंबर, 2026 तक
  • 04151 कानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 17 जुलाई – 25 सितंबर, 2026 तक
  • 01921 हडपसर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 23 जुलाई – 1 अक्टूबर, 2026 तक
  • 01922 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हडपसर 22 जुलाई – 30 सितंबर, 2026 तक
  • 01923 हडपसर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 19 जुलाई – 27 सितंबर, 2026 तक
  • 01924 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हडपसर 18 जुलाई – 26 सितंबर, 2026 तक

यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी कैसे चेक करें?

अगर आप ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रेन का समय, रूट और रनिंग स्टेटस जरूर जांच लें. इसके लिए आप इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

NTES- यहां ट्रेन की लाइव लोकेशन और रनिंग स्टेटस देखा जा सकता है.

RailOne मोबाइल ऐप- भारतीय रेलवे का आधिकारिक ऐप, जहां ट्रेन से जुड़ी कई जानकारी मिलती हैं.

IRCTC- टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन स्टेटस और यात्रा से जुड़े अपडेट देखने के लिए.

भारतीय रेलवे इंक्वायरी पोर्टल- ट्रेन के समय, रूट, आगमन और प्रस्थान की जानकारी के लिए.

ISRO की बड़ी कामयाबी: आदित्य-L1 ने खोले सूरज के छिपे रहस्य, वैज्ञानिकों को मिली अहम सफलता

नई दिल्ली : भारत के पहले सूर्य मिशन ‘आदित्य एल-1’ ने  बड़ी सफलता हासिल की है. आदित्य एल-1 स्पेस क्राफ्ट हमारे सबसे करीबी तारों के रहस्यों को उजागर कर रहा है. 2024 में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 (L1) पर काम करने के अपने पहले साल के दौरान, सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव था और उसने कई जबरदस्त सोलर फ्लेयर इवेंट्स पैदा किए. खास L1 पॉइंट से आदित्य-L1 ने खास और अनोखी ‘आयरन फ्लोरेसेंस’ की घटना दर्ज की है.

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क्या है आयरन फ्लोरेसेंस?

ISRO के अनुसार, जब कोई बड़ा सोलर फ्लेयर फूटता है, तो यह सूरज के ऊपरी वायुमंडल (कोरोना) को बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म कर देता है, जिससे हाई-एनर्जी वाली X-रेज का जबरदस्त विस्फोट होता है. हालांकि इनमें से ज्यादातर X-रेज बाहर अंतरिक्ष में निकल जाती हैं, लेकिन कुछ नीचे की ओर जाती हैं और सूरज की ठंडी, घनी सतह की परत, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं के साथ इंटरैक्ट करती हैं. यहां वे बड़ी मात्रा में मौजूद न्यूट्रल आयरन एटम्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं.

जब ये कोरोनल X-रेज न्यूट्रल आयरन एटम्स से टकराती हैं, तो आयरन एटम्स एनर्जी को सोख लेते हैं और 6.40 keV की एनर्जी पर अपनी खास X-रे चमक छोड़ते हैं. इस प्रोसेस को ‘X-रे फ्लोरेसेंस’ कहा जाता है. आदित्य-L1 पर लगा सोलर लो एनर्जी X-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS) फ्लेयर से निकलने वाली X-रेज और तेज फ्लेयर्स से फोटोस्फेरिक आयरन फ्लोरेसेंस का पता लगाने के लिए उपयुक्त है. SoLEXS इंस्ट्रूमेंट को ISRO के UR राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है.

सोलर फ्लेयर को समझिए

‘सोलर फिजिक्स’ मैगजीन में छपी स्टडी में कहा गया है कि आयरन फ्लोरेसेंस की देखी गई चमक काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लेयर सूरज की डिस्क यानी सतह पर कहां होता है. सूरज की डिस्क के सेंटर के पास होने वाले फ्लेयर्स एक मजबूत फ्लोरेसेंस सिग्नल दिखाते हैं, जबकि सूरज के किनारे (लिम्ब) के पास होने वाले फ्लेयर्स के लिए सिग्नल बहुत ज्यादा दबा हुआ था.

यह ‘सेंटर-टू-लिम्ब’ बदलाव थ्योरेटिकल मॉडल से मेल खाता है, यह एफिशिएंसी कैसे बदलती है, इसकी स्टडी करके, रिसर्चर अब आयरन फ्लोरेसेंस को एक संभावित डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सोलर एटमॉस्फियर में ऊपर कोरोनल एक्स-रे सोर्स की ऊंचाई की जांच की जा सके और इन एक्सप्लोसिव घटनाओं की यूनिक व्यूइंग ज्योमेट्री की स्टडी की जा सके.

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क्यों खास है आदित्य-L1 की यह खोज?

  • सूर्य को समझने में बड़ी मदद: ‘आयरन फ्लोरोसेंस’ से वैज्ञानिक यह पता लगा सकेंगे कि सोलर फ्लेयर के दौरान सूर्य का बाहरी वातावरण यानी कोरोना में एक्स-रे किस तरह पैदा और फैलते हैं.
  • सौर तूफानों की स्टडी: इससे सोलर फ्लोरेसेंस की ऊंचाई, संरचना और ज्योमेट्री की स्टडी पहले से ज्यादा सटीक तरीके से की जा सकेगा.
  • स्पेस वेदर की भविष्यवाणी: सौर तूफान सैटेलाइट, GPS, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड पर असर डाल सकते हैं. इस तरह की स्टडी भविष्य में स्पेस वेदर मॉनिटरिंग को बेहतर बना सकते हैं.

Medicine Price Control: महंगी दवा बेचने वालों पर सख्ती! तय कीमत से ज्यादा वसूली पर होगा कड़ा एक्शन, केंद्र ने बदले नियम

Medicine Price Control: आने वाले दिनों में मरीजों को सस्ती दवाओं का लाभ मिलेगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO), 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. अधिसूचना के अनुसार, अब एक ही दवा के अलग-अलग पैक की अलग कीमत तय की जा सकेगी. इसके मुताबिक सरकार अब जरूरत पड़ने पर एक ही दवा के अलग-अलग पैक साइज, पैकेजिंग, डोज या दवा के स्वरूप (जैसे तरल या गैस) के आधार पर अलग-अलग अधिकतम या खुदरा कीमत तय कर सकेगी. इससे अलग पैक में आने वाली दवाओं की कीमत तय करना आसान होगा.

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नई दवा लॉन्च करने की प्रक्रिया आसान

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब अगर किसी नई दवा की खुदरा कीमत पहले ही तय हो चुकी है, तो अगले 12 महीनों के भीतर वही दवा लॉन्च करने वाली दूसरी कंपनी को दोबारा कीमत तय कराने के लिए आवेदन नहीं करना होगा. उसे दवा लॉन्च करने के एक महीने के भीतर सरकार को सिर्फ इसकी सूचना देनी होगी

कीमत घटने की जानकारी लोगों तक जल्दी पहुंचेगी

नियमों में बदलाव के तहत अब दवा कीमतों की निगरानी को लेकर सख्ती की गई है. संशोधन के अनुसार, अब दवा की कीमत कम होने पर कंपनियों को दो सप्ताह के भीतर डीलरों और मेडिकल स्टोर को नई मूल्य सूची भेजनी होगी. इसके अलावा कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर नई कीमत की जानकारी देगी होगी. साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर भी नई कीमत की जानकारी डालनी होगी और संशोधित मूल्य सूची राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को भेजनी होगी.

तय कीमत से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कंपनी ने सरकार द्वारा तय कीमत से अधिक दाम पर दवा बेचती पाई गई, तो उसे ज्यादा वसूली गई रकम ब्याज सहित जमा करनी होगी. इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सरकार ने नई दवा लॉन्च करने वाली कंपनियों के लिए नई सूचना फॉर्म (Form-IA) नाम का नया फॉर्म जोड़ा है. इसमें दवा का नाम, लॉन्च की तारीख, पैक साइज, उपयोग और लॉन्च कीमत जैसी सभी सूचना देनी होगी.

1 जनवरी 2027 से पुलिस व्यवस्था होगी पूरी तरह डिजिटल! FIR से चार्जशीट तक सब कुछ होगा ऑनलाइन, थानों के चक्कर होंगे खत्म…जानिए नए नियम की पूरी डिटेल

7 साल तक रखना होगा रिकॉर्ड

आदेश के तहत अब हर दवा निर्माता को बिक्री, उत्पादन और अन्य जरूरी रिकॉर्ड कम से कम 7 वित्तीय वर्षों तक सुरक्षित रखने होंगे.ताकि अगर सरकार को जरूरत पड़े तो वो इन रिकॉर्ड की जांच कर सके. अधिकारियों के अनुसार, इन संशोधन का मकसद दवाओं की कीमतों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना, मरीजों को तय कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराना और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है.

Indian Railways Penalty: ट्रेन में धूम्रपान, फेरी या भीख मांगने पर अब लगेगा भारी जुर्माना, रेलवे ने सख्त किए नियम

Indian Railways Penalty: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत कई नियमों को और सख्त कर दिया है. अब ट्रेन और रेलवे परिसर में नियम तोड़ने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे के अनुसार, ट्रेन में धूम्रपान करना, बिना अनुमति सामान बेचना यानी हॉकिंग करना और रेलवे स्टेशन या परिसर में भीख मांगना जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन को कम करना है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, ताकि सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहे.

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रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना

भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान, बिना लाइसेंस फेरी लगाना और भीख मांगना जैसे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करके इन कड़े नियमों को लागू किया गया है.

ट्रेन में सिगरेट या बीड़ी पीना पड़ेगा महंगा

ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पाद पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारी ऐसे यात्री को ट्रेन से उतार भी सकते हैं और उसका टिकट या पास रद्द किया जा सकता है. अगर, कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे अदालत के सामने पेश किया जा सकता है.

कोर्ट से भी हो सकती है सख्त कार्रवाई

अगर नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का मामला कोर्ट तक पहुंचता है और वह दोषी पाया जाता है, तो अदालत उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. हालांकि, सामान्य तौर पर कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जब तक कि अदालत कम जुर्माना लगाने की कोई विशेष वजह दर्ज न करे.

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बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने पर भी सख्ती

रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने के मामलों पर भी सख्त नियम लागू किए हैं. अगर कोई व्यक्ति रेलवे का वैध लाइसेंस लिए बिना ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है या भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो उस पर तुरंत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर, आरोपी जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक जा सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दे सकती है.

1 जनवरी 2027 से पुलिस व्यवस्था होगी पूरी तरह डिजिटल! FIR से चार्जशीट तक सब कुछ होगा ऑनलाइन, थानों के चक्कर होंगे खत्म…जानिए नए नियम की पूरी डिटेल

नई दिल्ली : अब थानों के चक्कर काटने और कागजी कार्रवाई के झंझट से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है. सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2027 से देश में FIR दर्ज कराने, पुलिस जांच, सबूत इकट्ठा करने और कोर्ट में चार्जशीट पेश करने तक को पूरी तरह डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस साल 31 दिसंबर तक सभी राज्यों में डिजिटल सिस्टम का बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा. पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान, सबूत और चार्जशीट जैसी सभी चीजें पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगी.

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तीन नए आपराधिक कानूनों को 2 साल पूरे

देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)- को आज 1 जुलाई 2026 को दो साल पूरे हो गए हैं. इन दो सालों में नए नियमों को अपनाने और उन पर खरे उतरने में हरियाणा देश में सबसे आगे रहा है. टॉप-5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा के बाद गोवा, असम, चंडीगढ़ और पंजाब का नंबर आता है. देश की राजधानी दिल्ली इस बार टॉप-5 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है. अच्छी बात यह है कि इस नई व्यवस्था से काम के समय में करीब 25% की बचत हो रही वहीं, देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 23 राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

31 दिसंबर तक पूरे होंगे तकनीकी इंतजाम

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस साल  31 दिसंबर तक सभी राज्यों में इसके लिए जरूरी  तकनीकी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे. इसके बाद पुलिसवालों की डायरी भी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और बिना कागज यानी पेपरलेस प्रणाली लागू हो जाएगी.

किसी भी थाने में कहीं से भी दर्ज करा सकेंगे FIR

नई व्यवस्था में जीरो एफआईआर का बड़ा फायदा दिख रहा है. पिछले दो वर्षों में देशभर में 63,572 जीरो FIR लिखी गईं, जिनमें से करीब 13 हजार मामले दूसरे राज्यों से जुड़े थे. इस नियम के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति देश के किसी भी राज्य या किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. बाद में उस एफआईआर को जांच के लिए संबंधित थाने में भेज दिया जाता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी में कुछ आंकड़ें भी सामने आए हैं जिनके अनुसार, साल 2024 में तय 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का रिकॉर्ड सिर्फ 40% था, जो अब सुधरकर 61% हो गया है. इसी तरह यौन अपराधों के मामलों में दो महीने के भीतर चार्जशीट पेश करने की रफ्तार 2018 के 44% के मुकाबले 2025 में बढ़कर 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

Rule Change: 1 जुलाई से बदलेंगे LPG, Aadhaar समेत 6 बड़े नियम, जानें आम जनता पर क्या होगा असर

ई-एफआईआर से शिकायत दर्ज कराना हुआ आसान

सरकार के अनुसार नए कानूनों के तहत हुए डिजिटल बदलावों के तहत अब लोग ई-एफआईआर और डिजिटल माध्यम से आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही मौका-ए-वारदात और जब्त किए गए सामान की वीडियोग्राफी कराना अब जरूरी हो गया है, जिससे जांच में कोई गड़बड़ी न हो सके. ईमेल, मोबाइल के दस्तावेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अब पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी गई है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई होने से समय की भारी बचत हो रही है और मामलों के निपटारे में मदद मिल रही है. इसके साथ ही ई-समन और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से अब मुकदमों में होने वाली देरी को कम करने का प्रयास हो रहा है.

गृह मंत्रालय का मानना है कि इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी. इसके साथ ही फाइलों और कागजातों की निगरानी आसान होगी, मामलों में देरी कम होगी और पीड़ितों को सही समय पर इंसाफ मिल सकेगा.

Ambulance New Rule 2026: इमरजेंसी सेवा में बड़ा बदलाव, अब 20 मिनट के अंदर पहुंचेगी एंबुलेंस, नई NAS गाइडलाइन लागू; जान लें अपने मतलब की बात

Ambulance New Rule 2026: किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर इलाज मिलना. कुछ मिनटों की देरी भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है. इसी वजह से केंद्र सरकार ने पहली बार पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा (NAS) ऑपरेशनल गाइडलाइन 2026 जारी की है. इन नए नियमों का मकसद यह है कि हर व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर जल्दी एंबुलेंस मिले, रास्ते में ही बेहतर इलाज शुरू हो जाए और पूरे देश में एंबुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता एक जैसी हो.

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20 मिनट में पहुंचाने का लक्ष्य

नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने पहली बार पूरे देश के लिए एंबुलेंस के पहुंचने का समय तय किया है. अब इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद एंबुलेंस को औसतन 20 मिनट के अंदर घटनास्थल तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है. वहीं, कंट्रोल रूम को कॉल मिलने के तीन मिनट के अंदर एंबुलेंस रवाना करनी होगी. अगर तय समय का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

फोन उठाने और कॉल का जवाब देने के भी बने नियम

नई व्यवस्था में सिर्फ एंबुलेंस भेजने पर ही नहीं, बल्कि कॉल सेंटर की जिम्मेदारी भी तय की गई है. अब 95 प्रतिशत इमरजेंसी कॉल 20 सेकंड के अंदर उठानी होंगी. अगर किसी कारण से कॉल छूट जाती है, तो उस व्यक्ति को वापस कॉल करना जरूरी होगा. इससे लोगों को मदद के लिए बार-बार फोन नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी.

हर एंबुलेंस में रहेगा प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ

अब हर एंबुलेंस में सिर्फ ड्राइवर नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) भी मौजूद रहेगा. यह कर्मचारी मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले जरूरी प्राथमिक इलाज देगा. इससे मरीज की हालत को संभालने में मदद मिलेगी और इलाज शुरू होने में देरी नहीं होगी.

कंट्रोल रूम में भी रहेंगे डॉक्टर

नई गाइडलाइन के तहत अब कंट्रोल रूम में डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे. जब एंबुलेंस किसी मरीज के पास पहुंचेगी, तब जरूरत पड़ने पर डॉक्टर फोन के जरिए EMT को मरीज की स्थिति के हिसाब से इलाज की सलाह देंगे. यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज को बेहतर मेडिकल सहायता मिल सकेगी.

हर एंबुलेंस पर रहेगी जीपीएस से नजर

सभी एंबुलेंस में GPS सिस्टम लगाना जरूरी होगा. इससे कंट्रोल रूम हर समय एंबुलेंस की लोकेशन देख सकेगा और मरीज के पास सबसे नजदीकी एंबुलेंस भेजी जा सकेगी. इससे प्रोसेस टाइम कम होगा और लोगों को जल्दी मदद मिलेगी. साथ ही पूरी सेवा की रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी.

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बिना जांच के नहीं चलेगी कोई एंबुलेंस

सरकार ने एंबुलेंस की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया है. अब किसी भी निजी एंबुलेंस को सेवा में शामिल करने से पहले जिला स्तर की समिति उसकी जांच करेगी. अगर वाहन सभी तय मानकों को पूरा करेगा, तभी उसे मंजूरी मिलेगी. इससे खराब या जरूरी सुविधाओं के बिना चल रही एंबुलेंस पर रोक लगेगी. इन सब से अलग आगे चलकर एंबुलेंस सेवाओं को 112 इमरजेंसी नंबर से भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को एक ही नंबर पर सभी तरह की आपातकालीन मदद मिल सके.

बालको अस्पताल का पल्स पोलियो अभियान सफल, 2,357 घरों तक पहुंची स्वास्थ्य टीम…

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कोरबा : वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भागीदारी निभाई। बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक सिन्हा के नेतृत्व में 800 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। अभियान की शुरुआत बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अस्पताल से की गई। अस्पताल के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीमों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अभियान को सफल बनाया।

बालको अस्पताल द्वारा 12 से अधिक प्रमुख स्थानों पर अस्थायी शिविर एवं चलित मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण किया गया। इनमें बालको अस्पताल सहित भदरापारा, कैलाश नगर, परसाभाठा, चेकपोस्ट, सतनाम नगर, दैहानपारा, बालको बस स्टैंड, बेलगिरी बस्ती, सेक्टर-3 दुर्गापूजा पंडाल तथा सेक्टर-4 गैस एजेंसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल वैन के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। साथ ही 2357 घरों तक जाकर दो दिन ‘डोर टू डोर’ अभियान चलया गया ताकि कोई भी बच्चा पोलियो टीकाकरण से वंचित न रहे। अभियान के दौरान विशेष रूप से बस स्टैंड और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में शिविर लगाए गए, जिससे यात्रा कर रहे परिवारों के बच्चों को भी दवा पिलाई जा सके। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया।

बालको के सीईओ राजेश कुमार सिंह ने कहा “पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से समुदाय को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इस टीकाकरण अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना भी है। हमें प्रसन्नता है कि इस अभियान में से अधिक परिवारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बालको समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने तथा एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान निरंतर जारी रखेगा।”

सेक्टर-3 के निवासी सोमनाथ पटेल ने कहा मेरी दो साल की बेटी को बालको अस्पताल में पल्स पोलियों की खुराक दिलाने के साथ-साथ स्वास्थ्य टीम हमारे घर पर भी आई। पोलियो मुक्त भारत के प्रति अस्पताल की इस सोच के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं।

सेक्टर-3 के निवासी सोमनाथ पटेल ने कहा, “मेरी दो वर्ष की बेटी को बालको अस्पताल में पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य टीम हमारे घर भी पहुंची और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। पोलियो मुक्त भारत के इस अभियान में उनके प्रयासों के लिए मैं अस्पताल की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ।”

125-बेड वाला बालको अस्पताल कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ  सरकार के सभी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से निभा रहा है।

Rule Change: 1 जुलाई से बदलेंगे LPG, Aadhaar समेत 6 बड़े नियम, जानें आम जनता पर क्या होगा असर

Rule Change: हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आती है. इस बार भी 1 जुलाई 2026 से कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको इन बदलावों की जानकारी पहले से होगी, तो आप अपने जरूरी काम समय पर पूरे कर सकेंगे और किसी भी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से भी बच पाएंगे. आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने वाला है और इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ सकता है-

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1 जुलाई से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम

नंबर 1- आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री

1 जुलाई 2026 से आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. अभी इस काम के लिए 75 रुपये का शुल्क लगता है. लेकिन UIDAI के अनुसार, अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट बिल्कुल मुफ्त किया जा सकेगा.

इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव भी हो रहा है. 30 जून के बाद mAadhaar ऐप बंद कर दिया जाएगा. अब आधार से जुड़े सभी काम नए Aadhaar App के जरिए किए जाएंगे. इसलिए अगर आप मोबाइल में पुराना ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यह किसी काम का नहीं रहेगा. आधार से जुड़ी किसी भी जानकारी या सुधार के लिए आपको नया ऐप इस्तेमाल करना होगा.

नंबर 2- LPG और PNG से जुड़े बदलाव

जिन लोगों के पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए 30 जून तक PNG में शिफ्ट होने की समय सीमा तय की गई थी. जुलाई से इस नियम को लागू किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक गैस सप्लाई बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो वह अपना पहले सरेंडर किया गया LPG कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेगा.

इसके अलावा हर महीने की तरह 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात सामान्य होने के बाद इस बार गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

नंबर 3- पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले नई फीस जरूर देख लें. 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने का खर्च बढ़ जाएगा. 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट बनवाने की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी. बड़े पासपोर्ट बुकलेट की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

नंबर 4- रेलवे में नियम हो सकते हैं सख्त

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं. इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नियम सख्त किए जा सकते हैं. सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. उम्मीद है कल यानी 1 जुलाई से इन नियमों को लागू किया जा सकता है.

नंबर 5- EPFO 3.0 से मिलेगी नई सुविधा

सरकार जल्द EPFO 3.0 शुरू कर सकती है. इसके लागू होने के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए PF का पैसा निकालना पहले से आसान हो सकता है. नई व्यवस्था में कर्मचारी UPI और ATM के जरिए भी अपना PF निकाल सकेंगे.

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नंबर 6- क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बदलाव

अगर आप SBI या HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो भी नए नियम जानना आपके लिए जरूरी हैं. 1 जुलाई से SBI Card कुछ चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित कर सकता है. वहीं, HDFC Bank के कुछ कार्डधारकों को अब फ्री डोमेस्टिक लाउंज की सुविधा तभी मिलेगी, जब वे एक तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करेंगे. इसलिए कार्ड इस्तेमाल करने से पहले अपने बैंक के नए नियम जरूर देख लें.

ऐसे में अगर आपको आधार में ईमेल अपडेट कराना है, पासपोर्ट बनवाना है, गैस कनेक्शन से जुड़ा कोई काम करना है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों की जानकारी पहले ही ले लें. सही जानकारी होने पर आप अपने काम आसानी से पूरे कर पाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे.