Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना को जारी रखने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार के इस फैसले से देशभर के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस निर्णय के तहत दिव्यांगजन पेंशन योजना के नाम, पात्रता मानदंड और सहायता राशि में बदलाव किए गए हैं। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
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दिव्यांग पेंशन योजना का बदला नाम
केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दिव्यांगता के निर्धारित प्रतिशत और न्यूनतम आयु से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव किया गया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन योजना के दायरे में लाना और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी मिलेगी पेंशन
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पात्रता मानदंड में राहत दी गई है। पहले योजना के तहत 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी, जिसे घटाकर 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता कर दिया गया है। इसके बाद 40 प्रतिशत या उससे अधिक निर्धारित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
इसके अलावा, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा शून्य वर्ष निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। यानी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर जन्म से दिव्यांग बच्चे भी पेंशन के दायरे में आ सकेंगे।
कितनी बढ़ाई गई पेंशन राशि?
नई दरों के अनुसार, दिव्यांगजन पेंशन की मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।
- 0 से 79 वर्ष की आयु: 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिमाह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 500 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये प्रतिमाह।
इन बदलावों से पात्र लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
तीन महीने में जारी होंगी नई गाइडलाइन्स
सरकार के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के नए पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दरों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अगले तीन महीनों के भीतर जारी किए जाएंगे। इसके बाद नई व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।
वहीं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शेष शर्तों तथा सहायता राशि में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये योजनाएं मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेंगी।

