Monday, September 16, 2024
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जीवन बीमा योजना: जरूरतमंदों के लिए संकटमोचक है ये सरकारी स्‍कीम, सिर्फ ₹20 सालाना खर्च पर देती है 2 लाख का कवर

जीवन बीमा योजना: जरूरतमंदों के लिए संकटमोचक है ये सरकारी स्‍कीम, सिर्फ ₹20 सालाना खर्च पर देती है 2 लाख का कवर
जीवन बीमा योजना:
जिंदगी में संकट की स्थिति कब सामने आकर खड़ी हो जाएं, ये कोई नहीं बता सकता. इन स्थितियों से निपटने के लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि आजकल लोग अपने आय में से पैसे बचाकर स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं. बीमा पॉलिसी मुश्किल समय में आपके लिए कवच बनकर खड़ी रहती है और आपको भारी वित्तीय खर्चों से भी बचाती है.

लेकिन गरीब लोग पैसों की कमी के कारण अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद पाते. स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम महंगा होता है जिसे भरने में वह असमर्थ होते हैं. ऐसे में भारत सरकार देश के गरीब लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी चला रही है जिसमें काफी कम सालाना प्रीमियम भरकर जीवन बीमा का लाभ उठाया जा सकता है. ‘यह मोदी की गारंटी है!’ भूटान के PM शेरिंग ने दो दिवसीय दौरे के लिए कहा धन्यवाद

यहां हम बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) की जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही है. इसमें दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है. इसमें 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. खास बात ये है कि 2 लाख का कवर देने वाली इस स्‍कीम के लिए सालाना प्रीमियम मात्र 20 रुपये है. इतना पैसा कोई भी व्‍यक्ति आसानी से दे सकता है.

जीवन बीमा योजना: जरूरतमंदों के लिए संकटमोचक है ये सरकारी स्‍कीम, सिर्फ ₹20 सालाना खर्च पर देती है 2 लाख का कवर

इस स्‍कीम के तहत बीमित व्‍यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं अगर बीमित व्यक्ति किसी हादसे में दोनें आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खो दे, तो पीड़ित के परिजन को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख से दृष्टिहीन हो जाने और वापस न आ सकने की स्थिति में 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्‍य है. इसके बाद स्‍कीम को रिन्‍यू कराना होता है. दुर्घटना में मृत्‍यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी. आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना भी जरूरी है. उम्‍मीदवार के पास एक सक्रिय सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्‍म हो जाएगी. आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. ‘देश ने घोषणा कर दी…400 पार’, बीआरएस-कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

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