सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के सरोगेट विज्ञापनों, प्रचार से परहेज करें।
मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वे ऐसी कंटेंट को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित न करें। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए संवेदीकरण प्रयास करने की भी सलाह दी गई है।
Ministry of Information and Broadcasting cautions social media influencers against endorsing offshore online betting and gambling platforms. pic.twitter.com/BUAMsPFd6S
— ANI (@ANI) March 21, 2024
एडवाइजरी में कहा गया है कि जहां आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या उनके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए मध्यस्थों के दायित्व से छूट प्रदान करती है, वहीं धारा 79 की उपधारा (3)(बी) कहती है कि दायित्व से छूट तब लागू नहीं होगी यदि वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने पर कि जानकारी, डेटा या संचार लिंक का इस्तेमाल करके अपराध करने के लिए किया जा रहा है।