Friday, July 3, 2026
HomeNATIONALIndian Railways Penalty: ट्रेन में धूम्रपान, फेरी या भीख मांगने पर अब...

Indian Railways Penalty: ट्रेन में धूम्रपान, फेरी या भीख मांगने पर अब लगेगा भारी जुर्माना, रेलवे ने सख्त किए नियम

Indian Railways Penalty: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत कई नियमों को और सख्त कर दिया है. अब ट्रेन और रेलवे परिसर में नियम तोड़ने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे के अनुसार, ट्रेन में धूम्रपान करना, बिना अनुमति सामान बेचना यानी हॉकिंग करना और रेलवे स्टेशन या परिसर में भीख मांगना जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन को कम करना है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, ताकि सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहे.

1 जनवरी 2027 से पुलिस व्यवस्था होगी पूरी तरह डिजिटल! FIR से चार्जशीट तक सब कुछ होगा ऑनलाइन, थानों के चक्कर होंगे खत्म…जानिए नए नियम की पूरी डिटेल

रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना

भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान, बिना लाइसेंस फेरी लगाना और भीख मांगना जैसे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करके इन कड़े नियमों को लागू किया गया है.

ट्रेन में सिगरेट या बीड़ी पीना पड़ेगा महंगा

ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पाद पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारी ऐसे यात्री को ट्रेन से उतार भी सकते हैं और उसका टिकट या पास रद्द किया जा सकता है. अगर, कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे अदालत के सामने पेश किया जा सकता है.

कोर्ट से भी हो सकती है सख्त कार्रवाई

अगर नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का मामला कोर्ट तक पहुंचता है और वह दोषी पाया जाता है, तो अदालत उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. हालांकि, सामान्य तौर पर कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जब तक कि अदालत कम जुर्माना लगाने की कोई विशेष वजह दर्ज न करे.

Ambulance New Rule 2026: इमरजेंसी सेवा में बड़ा बदलाव, अब 20 मिनट के अंदर पहुंचेगी एंबुलेंस, नई NAS गाइडलाइन लागू; जान लें अपने मतलब की बात

बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने पर भी सख्ती

रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने के मामलों पर भी सख्त नियम लागू किए हैं. अगर कोई व्यक्ति रेलवे का वैध लाइसेंस लिए बिना ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है या भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो उस पर तुरंत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर, आरोपी जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक जा सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दे सकती है.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments